जांजगीर-चांपा – कलेक्टर आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में बाल गृह में 01 साल से निवासरत बालक को बाल कल्याण समिति द्वारा कोरबा जिले के पालन पोषण देखरेख परिवार को अस्थायी पालन पोषण देखरेख हेतु आदेश पारित किया गया।
जिसमें बालक के पिता की मृत्यु हो गयी है एवं माता लापता है बालक की एक मुह बोली बहन थी जो की बच्चें के पालन पोषण हेतु सक्षम नही थी जो बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की एवं बालक को उचित संरक्षण हेतु बाल गृह में संरक्षण प्रदान किया गया था।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि पालन पोषण देखरेख हेतु कोरबा जिले के परिवार का आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार गृह अध्ययन प्रतिवेदन चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस बैरिकेशन एवं आवश्यक समस्त दस्तावेजो का अवलोकन कर बालक को किशोर न्याय अधिनियम 2015 संशोधित अधिनियम 2021 आदर्श नियम 2016 संशोधित नियम 2022 के प्रावधानों के तहत बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को पालन पोषण देखरेख परिवार के अस्थायी आदेश पर सुपुर्द किया गया।
उक्त समस्त कार्यवाही में जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल, संरक्षण अधिकारी पूजा तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता संतोषी वैष्णव, परामर्शदाता प्रजेश शर्मा, सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर खगेश कुमार पटेल, मरकाम आउटरीच वर्कर शिवनंदन सिंह, सविता साव का विशेष सहयोग रहा।