सुकमा- कलेक्टर देवेश कुमार धुव द्वारा शिक्षक एलबी शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला ढोण्ढरा जाकिर खान को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
सम्बन्धित शिक्षक के संबंध में प्राप्त शिकायत स्कूल में हस्ताक्षर उपरांत शाला से नदारद रहना, अध्यापन कार्य नियमित नहीं करने, दैनंदनी संधारण नहीं करने एवं मद्यपान कर संस्था में उपस्थित रहते हुए कार्यरत सहकर्मियों एवं छात्रों के समक्ष आदर्श आचरण प्रस्तुत नहीं किये जाने की पुष्टि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड कोण्टा के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में हुई है।
उनका कृत्य छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होने के फलस्वरूप जाकिर खान शिक्षक एलबी शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला ढोण्ढरा विकास खण्ड कोण्टा को छत्तीसगढ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील नियम 1966 नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया गया है.
निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड कोण्टा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सम्बन्धित को जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।