कलेक्टर ने किया शिक्षक हेमंत पटेल को निलंबित

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महासमुंद– लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अंजली हायर सेकेण्डरी स्कूल लहरौद पिथौरा में निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण के दौरान हेमंत पटेल शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बेलर विकासखण्ड पिथौरा द्वारा शराब सेवन कर प्रशिक्षण में व्यवधान उत्पन्न किया गया। उक्त कृत्य के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

आज जारी आदेश में कहा गया है कि हेमंत पटेल का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः हेमंत पटेल शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में हेमंत पटेल का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

 

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