कोरबा– नगर पालिका दीपका के अध्यक्ष संतोषी दीवान के पुत्र सूरज द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर युवती से गाली-गलौज, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में दीपका पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आजाद चौके के पास रहने वाली युवती (छात्रा) आरती केंवट ने दीपका पहुंचकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत 21 अगस्त को वह घर पर थी तभी रात्रि 11 बजे नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान के पुत्र सूरज सिंह का फोन आया तब वह अपने घर से बाहर निकली तो कार में सूरज सिंह व उसके साथी उज्जवल साथ थे।
दोनों ने उसे बताया कि दोस्त की बर्थ डे पार्टी है तुम भी चलोगी। उनके कहने पर वह साथ चलने को तैयार हो गई। वे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे तभी रास्ते में पद्मजीत व गोलू मिल गए। सभी कार में सवार होकर तहसील ऑफिस दीपका तरफ चले गए जहां बर्थ डे पार्टी की बात कही गई थी। वहां जाने पर घर का दरवाजा बंद मिला तब वापस लौट आए और दीपका बस स्टैंड के पीछे रूककर बातचीत करने लगे।
बातचीत करते-करते रात्रि 2 बज गए, तब उसने घर चलने को कहा। पद्मजीत व गोलू अपने घर चले गए। सूरज और उज्जवल उसे छोडऩे गए और थाना चौक से आजाद चौक जाने वाले मेन रोड पर छोड़ रहे थे तभी उसकी एक सहेली का फोन आ गया तब सूरज ने पूछा किसका फोन है। उसने सहेली का फोन बताया जिस पर सूरज बात कराने के लिए दबाव डालने लगा।
जब उसने मना कर दिया तो सूरज काफी आक्रोशित हो गया और मां-बहन की बुरी-बुरी गाली देते हुए बाल पकडक़र घसीटा तथा उज्जवल के साथ मिलकर हाथ व मुक्कों से जमकर मारपीट करने लगे। जिस पर वह चिल्लाने लगी। दोनों छोडक़र भागने लगे।
जाते-जाते दोनों ने धमकी दी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसे जान से मार देंगे। सूरज व उज्जवल द्वारा मारपीट किए जाने से उसके दोनों हाथ में चोट लगी है। घटना की जानकारी उसने घर पहुंचकर नंदिनी पंकज तथा अपनी मां को बताई।
जिस पर उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराने कहा, तब थाना पहुंचकर लिखित में शिकायत की। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 296, 115, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।