मतदान के 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस घोषित

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उत्तर बस्तर कांकेर– कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान 26 अप्रैल मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छ.ग.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।

जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 द्वितीय चरण के मतदान के समय कांकेर जिला स्थित समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल.4(क) व्यावसायिक क्लब एवं एफ. एल. 7 सैनिक कैंटीन को मतदान की तिथि 26 अप्रैल को निर्धारित मतदान समाप्ति समय दोपहर 03 बजे से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 24 अप्रैल को अपरान्ह 03 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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