जेल जाने के डर से छात्रा से की शादी

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जिले के नगर पालिका परिषद धनपुरी में पदस्थ सीएमओ प्रभात बरकड़े (31) ने नीट की छात्रा से शादी कर लिया है। 19 दिन पहले सीएमओं ने इंदौर की एक अदालत से वादा किया था कि उसे जमानत दे दी जाए,वह पीड़ित छात्रा से शादी कर लेगा। आरोपित ने दो दिन पहले शादी के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं। मामले से जुड़ी आगे की प्रक्रिया होगी।

मालूम हो कि आरोपित और पीड़ित (अब 20 साल ) दोनों बालाघाट के रहने वाले हैं। दोनों इंदौर में पढ़ाई के दौरान दो साल पहले संपर्क में आए थे। तब छात्रा नाबालिग थी। छात्रा नीट की तैयारी के लिए इंदौर के भंवरकुआं के होस्टल में रहती थी। आरोपित काम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पहली बार इंडस्ट्री हाउस के पास पूजा अपार्टमेंट में दोस्त भूपेन्द्र राहगंडाले के फ्लैट पर मिले थे।

शादी के वादे से मुकरने पर छात्रा ने बीते मार्च में इंदौर के एमआइजी थाने में मामला दर्ज कराया था और पुलिस आरोपित को धनपुरी से गिरफ्तार कर ले गई थी।दो साल तक संबंध बनाने के बाद जब आरोपित सीएओ प्रभात शादी के लिए मना किया तो नीट की छात्रा ने इंदौर में 23 मार्च को मुकदमा दर्ज करा दिया। इस पर एमआईजी पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि आरोपित अफसर है। उसे 7 अप्रैल को पकड़ा और इंदौर ले गई।पूछताछ कर उसे 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया तो यहां मामला पलट गया।

सुनवाई के दौरान आरोपित जेल जा सकता था। इस बीच, पीड़िता और उसकी मां भी कोर्ट में आई। बातचीत के आधार पर सीएमओ के वकील ने दलील दी कि हमारा पक्षकार सात दिन (15 अप्रैल से पहले ) के अंदर शादी कर लेगा। जब उसने लिखित में यह दिया तो कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर दी थी।यह जानकारी वकील के द्वारा अब इंदौर में दी गई है कि वादे के अनुसार उसने 12 अप्रैल को छात्रा से शादी कर ली है।

पारिवारिक राजीमंदी से शादी के बाद कोर्ट के सामने इसका प्रमाण देने के साथ ही कानूनी प्रकिया पूरी करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत इस मामले में डीएनए सैंपल भी देने के लिए उन्हें इंदौर जाना पड़ा।पुलिस के मुताबिक शहडोल के धनपुरी नगर पालिका के आरोपित सीएमओ दो दिन पहले इंदौर में थे। पहले थाने में शादी कर लिए जाने के दस्तावेट दिखाए। वहां से एमवाय अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल करने के साथ डीएनए की प्रोसेस की गई।

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