सीईओ ने गम्हरिया ग्राम पंचायत सचिव को किया निलंबित

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जशपुरनगर– जिला पंचायत जशपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार ने जनपद पंचायत जशपुर के गम्हरिया ग्राम पंचायत सचिव सुरेन्द्र राम भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय जशपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार द्वारा 24 फरवरी 2024 को लिए गये समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत जशपुर के पंचायत सचिव ग्राम गम्हरिया सुरेन्द्र राम भगत के प्रतिवेदन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विश्वकर्मा, महतारी वन्दन आयुष्मान कार्ड मनरेगा व अन्य शासकीय योजना अंतर्गत प्रगति लाये जाने हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गई थी, जिसमें बगैर पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहे। जिससे उक्त योजना अंतर्गत प्रगति की समीक्षा नहीं हो पाई। इनके द्वारा बार-बार उच्चाधिकारियों के आदेशों, निर्देशों का अवहेलना किया जा रहा है। इस प्रकार भगत द्वारा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतना एवं उच्चाधिकारियों के समय-समय पर दिये गये आदेशों, निर्देशों का अवहेलना किया गया है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 03 तथा छ.ग. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3 एवं 4 के विपरीत है। इस हेतु ग्राम पंचायत सचिव गम्हरिया सुरेन्द्र राम भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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