बालोद- कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में बुधवार 18 दिसम्बर 2024 को गुरु घासीदास जंयती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार 18 दिसम्बर 2024 को जिला बालोद मंे संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डागार बालोद पूर्णतः बंद रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।