“CG News: अवैध खनिज परिवहन करते 9 वाहन जब्त, क्रशर मशीन सील”

77

बिलासपुर जिले के कोटा तहसील में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम बांकीघाट में लीज क्षेत्र से बाहर क्रशर मशीन चलाने के आरोप में विभाग ने उक्त क्रशर को सील कर दिया। इस दौरान, क्रशर के मालिक राजकुमार गोयल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही, अवैध खनिज परिवहन करते हुए 9 वाहनों को भी जब्त किया गया।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 10 दिसंबर को सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार कोटा, तन्मय खन्ना (प्रशिक्षु आईएएस) और उनकी टीम ने बांकीघाट में खनिज साधारण पत्थर के उत्खनन के पट्टे का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान, पाया गया कि पट्टेदार ने लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन किया है और यहां क्रशर भी स्थापित कर रखा है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इस जांच के आधार पर, 13 दिसंबर को उक्त क्रशर को सील कर दिया गया और पट्टेदार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने 13 दिसंबर को कोनी, सेन्दरी, लोफंदी, कछार, लमेर, घुटकू, निरतु, धुरीपारा, मंगला, कोटा और सकरी क्षेत्रों में खनिज रेत, गिट्टी और अन्य खनिजों के अवैध परिवहन की जांच की। इस दौरान, खनिज रेत के 2 हाईवा, खनिज गिट्टी के 2 हाईवा और खनिज ईंट-मिट्टी के 1 माजदा वाहन को अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया। इन वाहनों को पुलिस थाना कोटा और पुलिस थाना सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है।

खनिज विभाग ने बताया कि इन सभी वाहनों के चालकों और मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत अवैध खनिज परिवहन का मामला दर्ज किया गया है।

कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रशासन अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।

नोट: यह कार्रवाई अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कड़ी नीति का हिस्सा है, जिससे स्थानीय पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ खनिज संसाधनों के उचित उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

Join Whatsapp Group