दुर्ग जिले के अंतर्गत संचालित स्कूलों में स्कूली बच्चों को सुरक्षित यातायात को ध्यान रखते हुए स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु संचालित आटो रिक्शा, वेन आदि की परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग दुर्ग द्वारा संयुक्त रूप से जांच 04 जुलाई से प्रारंभ किया गया.
जिसमें क्षमता से अधिक व असुरक्षित बच्चों को बिठाते हुए पाया गया है। अवैधानिक रूप से संचालित 21 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 75 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल की गई है। विद्यालयों में आटो-रिक्शा का संचालन को तत्काल बंद करने स्कूल प्रबंधनों को नोटिस जारी किया गया है।
इस संबध्ंा में पालकों सेे अपील की गई है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को आटो-रिक्शा व वेन से स्कूल न भेजें। आगामी दिनों में भी सतत् रूप से बिना परमिट, फिटनेश व बीमा के चलने वाले ऑटो रिक्शा, स्कूली वेन एवं स्कूल बसों आदि पर कार्यवाही किया जाएगा।
उक्त जांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एस.एल. लकड़ा, प्रभा तिवारी, परिवहन उप निरीक्षक एवं यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर एवं उनकी सहयोगी द्वारा किया गया।