छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना’ लागू की है. इस योजना का लाभ ऐसे गरीब छात्र-छात्राओं को मिलेगा जो बड़े एजुकेशन संस्थाओं में एडमिशन लेंगे. इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्र-छात्राओं को एडमिशन के समय 50 हजार रुपये देगी. यह योजना आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान स्टूडेंट के एडमिशन को आसान बनाने और उन्हें तुरंत सहायता देने के लिए शुरू की जा रही है.
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के स्टूडेंट जो बड़े एजुकेशन संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के बाद की तैयारियों के लिए जैसे ट्रैवेलिंग फीस, कपड़े, आवास, भोजन, फीस, दवाई आदि जैसे जरूरी चीजों के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होने से इन संस्थानों में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं उनको सहायता देना है. इस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थानों के अलावा ऐसे सभी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हो. जैसे नीट प्रवेश परीक्षा, एमबीबीएस, जेईई प्रवेश परीक्षा, एनआईटी, ट्रीपलआईटी संस्थान को शामिल किया गया है.
एक साथ मिलेंगे 50 हजार रुपये
योजना में स्कॉलरशिप की राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय स्टूडेंट की आवश्यकता के आधार पर दी जाएगी. यह राशि सलाना पचास हजार रुपये तक होगी. स्टूडेंट का संस्थान में प्रवेश के बाद सभी खर्चे प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के एक महीने के भीतर देना होगा. स्कॉलरशिप की राशि का दुरूपयोग करने या गलत जानकारी देने पर यह राशि स्टूडेंट और उसके परिवार से वसूली जाएगी. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी.
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। |
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में प्रारंभ | वर्ष 2023 |
फ़ायदे | छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। |
लाभार्थिं | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र। |
आवेदन का तरीका | जल्द ही जारी होगा। |
योजना के बारे मे
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- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ होगी।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना की घोषणा दिनांक 06-03-2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा अपने बजट के भाषण में की गयी है।
- इस योजना के तहत चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- यह योजना के अंतरगत छत्तीसगढ़ के निवासी ही पात्र हैं।
- अभी फिलहाल इस योजना की सरकार द्वारा घोषणा की गयी है।
- जल्दी ही छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आवेदन की प्रक्रिया, दिशानिर्देश और अन्य जानकारी सरकार द्वारा जारी की जाएगी।
- जानकारी मिलते ही हम अपडेट कर देंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता।
पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ के निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- शिक्षा से संबंधित दस्तावेज।
- बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।