अम्बिकापुर- सरगुजा संभागायुक्त द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर के प्रभारी प्राचार्य इकबाल अहमद खान द्वारा जिम्मेदार पद में कार्यरत होने के उपरान्त भी अशासकीय विद्यालय के छात्रों को अपने विद्यालय में अनाधिकृत प्रवेश की अनुमति देने पर तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।