पटाखा दुकानों में आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित नही करने पर की जाएगी कार्यवाही

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बालोदबालोद जिले में संचालित सभी स्थायी, अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित नही करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना ने बताया कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा पटाखा दुकानों में आग से बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे-कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए।

पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जानी चाहिए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना अनिवार्य है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए।

विद्युत तारों में ज्वाइन्ट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। पटाखा दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उसके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो।

प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए जिसकी मारक क्षमता 06 फीट की होती है। पटाखा दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए।

पटाखा दुकानों के सामने बाईक, कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन वाहन एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

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