मैं मेरे पिता के साथ रहूंगा, कोर्ट में पहुंचा सात साल का मासूम, पति – पत्नी में बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद

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हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई में पति-पत्नी की लड़ाई में एक बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद होता मिला। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा कि वह उसके बेटे को जबरन अपने पास रखे हुए हैं। जब याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाई कोर्ट में कक्षा दो में पढ़ने वाले सात साल के मासूम को पेश किया गया।

बच्चे से कोर्ट ने कुछ सवाल जवाब किए। पहले तो बच्चा सहम गया फिर उसने कोर्ट के सवालों का जवाब दिया। हाईकोर्ट ने उससे पूछा कि उसे किसके साथ रहना है तो उसने अपने पिता के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। जिस पर हाई कोर्ट ने उसे पिता के साथ भेज दिया।

सुनवाई के बीच इस मामले से जुड़ी एक ऐसी बात भी सामने आई जिस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई। दरअसल, बच्चे की कस्टडी को लेकर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। महिला ने याचिका लगाते हुए इस तथ्य को छिपाया। जिस पर कोर्ट ने भारी नाराजगी जताते हुए महिला को भारी जुर्माना किए जा सकने की चेतावनी दी।

हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुई लड़की ने अपने बयान बदल दिए। मुरार ग्रामीण की रहने वाली एक लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद वह पिता के पास रहने चली गई। जब उसके पिता ने उसे युवक के साथ जाने से रोका तो युवक ने गोले का मंदिर थाने में एक आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाई।

इसके बाद हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर कर दी। जब इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान लड़की के बयान दर्ज किए गए तो उसने अपने पिता के साथ रहने की बात कही साथ ही युवक पर मारपीट करने के आरोप लगाए। वहीं जब शुक्रवार को उसे सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया गया तो अपने पूर्व के बयानों से बिलकुल विपरीत बात कही। जज के सामने उसने अपने पति और इस मामले के याचिकाकर्ता के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद कोर्ट ने उसको उसके पति के साथ जाने के निर्देश दे दिए।

दोबारा आरोपित के साथ भागी

हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक अजब-गजब मामला सामने आया। जहां एक नाबालिग एक युवक के साथ भाग गई थी। उसके परिजनों द्वारा याचिका दायर करने पर पुलिस ने उसे खोजा और उसके परिजनों को सौंप दिया। इसका मामला कोर्ट में अभी चल ही रहा था कि वह नाबालिग फिर से उसी व्यक्ति के साथ भाग गई। इस मामले में दोबारा उसकी खोज शुरू कर दी गई है साथ ही कोर्ट ने शासन को जांच के लिए समय भी दे दिया है।

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