खनिज के अवैध उत्खनन अंतर्गत 15 प्रकरण में अर्थदंड की राशि 3 लाख 39 हज़ार 500 रुपए किये गए वसूल

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कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार जिले चल रहे अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर रोक लगाने के लिए 01 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक कार्यवाही खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत परिवहन के 15 प्रकरण दर्ज कर 15 प्रकरण में अर्थदंड राशि 03 लाख 39 हज़ार 500 रुपए वसूल की गई है। तथा अवैध उत्खनन के 2 प्रकरण दर्ज कर 01 प्रकरण में अर्थदंड राशि 35000 रुपए वसूल की गई है एवं शेष 01 प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन की ओर से नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित अर्थदंड राशि वसूल की जा रही है।

इसी प्रकार जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ विशेष मुहिम लगातार जारी रहेगी। अवैध उत्खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ खनिज अधिनियम एवं शासन के अन्य प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही अवैध उत्खनन करते हुए जो वाहन जब्त होंगे उन्हें विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

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