कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिये गये निर्देश के परिपालन में राजस्व अमला एवं खनिज अमला द्वारा संयुक्त 09 जून को तहसील दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत बालूद का औचक निरीक्षण किया गया।
इस निरीक्षण में ग्राम पंचायत बालूद क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे 02 जेसीबी मशीन एवं 04 हाईवा को जप्त कर वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय कलेक्टर के परिसर में रखा गया है। इनमें वाहन मालिक राहुल लकड़ा निवासी आवापल्ली बीजापुर वाहन क्रमांक सीजी 18 क्यु 9591, शैलेश सेठिया निवासी भोगाम दंतेवाड़ा वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 3099, अजय कुमार निवासी आरंगी वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 5918, राजेश अन्ना निवासी भांसी दंतेवाड़ा वाहन क्रमांक सीजी 18 आर 6983, रवि नायक निवासी कनारापारा जगदलपुर वाहन टाटा हिताची ईएक्स 110 मशीन तथा सवन कुमार निवासी बालुद दंतेवाड़ा जेसीबी जेएस 205 मशीन शामिल है।
इस क्रम में खनिज साधारण रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कारण वाहन मालिकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। इसके अलावा तहसील दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत पोन्दूम का भी निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण में ग्राम-पोन्दुम निवासी सोमारू कवासी पिता पाण्डे कवासी द्वारा गौण खनिज साधारण रेत का अवैध रूप खनिज रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। जिस पर छ०ग० खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत् वाहन जप्ती की कार्यवाही किया गया।
ज्ञात हो कि उपरोक्त सभी प्रकरणों में छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इसके अलावा पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करना दंडनीय अपराध है।
अतः अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारणकर्ताओं के विरूद्ध पुनः इसी प्रकार का कृत्य करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच किया जावेगा।