जांजगीर जिला के शिवरीनारायण में एक युवक ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर ले गया| युवक 2 माह तक लड़की से दुष्कर्म करता रहा| शिकायत के बाद आरोपी के पास से लड़की को शुक्रवार को बरामद किया गया| आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा दिया है|
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता दिनांक 15.05.2024 के सुबह 09:00 सिलाई सीखने जा रही हॅू कहकर घर से निकली है जो शाम तक घर वापस नहीं आये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर दिनांक 16.05.2024 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 215/ 24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी एवं अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना अपहृता बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 04,06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
प्रकरण के आरोपी राजेश कुमार साहू निवासी तुस्मा को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जिसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 26.07.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।