कोरबा- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत संरक्षित खेती शेडनेट हाऊस हेतु उद्यान विभाग द्वारा कृषकों की पात्रता हेतु आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई है। सहायक संचालक उद्यान से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक हितग्राही के स्वामित्व की भूमि होनी चाहिए। भूमि में कम से कम 0.400 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक उद्यानिकी फसल यथा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प का रकबा राजस्व अभिलेख में इंद्राज होना चाहिए।
प्राथमिकता के आधार पर केंद्र तथा राज्य पोषित योजना अंतर्गत फल, सब्जी, मसाला, पुष्प क्षेत्र विस्तार सफलतापूर्वक किया हो।
शेडनेट हाऊस निर्माण में प्रतिवर्ग मीटर कुल लागत 710 रूपए में 355 रूपए (50 प्रतिशत) अनुदान देय होगा, शेष 355 रूपए (50 प्रतिशत) कृषक अंश की राशि स्वयं वहन् करना पड़ेगा। हितग्राही प्रक्षेत्र (जहां शेडनेट लगाना है) में बिजली, पाली एवं फैसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए I