जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के चार आदतन अपराधियों को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर की गई है।
जिला बदर किए गए अपराधियों की सूची:
भूपेंद्र साहू उर्फ़ वकील, पिता: भागवत साहू, उम्र: 23 वर्ष, निवासी: बंजारी बड़ी गंगानगर, भनपुरी थाना खमतराई
सत्यम उर्फ नाती वर्मा, पिता: मंगल सिंह वर्मा, उम्र: 23 वर्ष, निवासी: ग्राम चरौदा, थाना धरसीवा
जमन अली, पिता: शराफत अली, उम्र: 30 वर्ष, निवासी: मकान नंबर 13, ब्लॉक नंबर 14, बीएसपी कॉलोनी ईरानी डेरा, दलदल सिवनी थाना पंडरी
पप्पू उर्फ हीरालाल जंघेल, पिता: पंचू, उम्र: 33 वर्ष, निवासी: लोधी पारा, थाना गुढ़ियारी
कार्यवाही का आदेश
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी किया कि इन चारों अपराधियों को 24 घंटे के अंदर रायपुर तथा समीपवर्ती जिलों महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बलौदा बाजार से बाहर चले जाना है। इन अपराधियों को तीन माह की अवधि तक इन जिलों की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
अपराधियों का आपराधिक इतिहास
पप्पू उर्फ हीरालाल जंघेल: वर्ष 2000 से मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, डकैती, जान से मारने की धमकी, वसूली, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अपराध दर्ज।
जमन अली: वर्ष 2012 से हत्या का प्रयास, मारपीट, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी, एनडीपीएस एक्ट, वसूली, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के 10 मामले दर्ज।
सत्यम उर्फ नाती वर्मा: वर्ष 2019 से मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध शराब, जुआ, लूटपाट, जान से मारने की धमकी, वसूली जैसे गंभीर अपराधों के 7 मामले दर्ज।
भूपेंद्र साहू उर्फ़ वकील: वर्ष 2020 से मारपीट, चोरी, नकब्जानी, आर्म्स एक्ट, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी, आबकारी एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के 10 मामले दर्ज।
जिला प्रशासन की इस सख्त कार्यवाही से जिले में अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी। पुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के खिलाफ भी जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है, जो प्रक्रिया में हैं।