शनिवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के फैसले से यह साफ हो गया है कि नई सरकार कारोबार के नियम को आसान करने के साथ कारोबारियों को राहत देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस, ब्याज व जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए।
वहीं, अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी पहले की तुलना में कम किराया लगेगा। अभी कॉलेज परिसर के हॉस्टल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज या कैंपस से बाहर के हॉस्टल पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता है जिसे काउंसिल ने खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20,000 के किराए पर ही जीएसटी से छूट मिलेगी और कम से कम तीन माह तक रहने पर ही यह छूट मान्य होगी।
काउंसिल की बैठक में रिटायरिंग रूम, प्लेटफार्म टिकट पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म कर दिया गया है। जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक अभी रिटायरिंग रूम में बुकिंग की अवधि और श्रेणी के हिसाब से जीएसटी दर 12-18 प्रतिशत है। प्लेटफार्म टिकट पर पांच प्रतिशत जीएसटी है, इसलिए प्लेटफार्म टिकट के दाम में खास फर्क नहीं आएगा।
सीतारमण ने यह भी कहा कि पेट्रोल व डीजल पर जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी कानून में पहले से प्रविधान है और राज्य पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने के लिए राजी हो जाते हैं तभी काउंसिल की बैठक में इसकी जीएसटी दर पर विचार होगा। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राज्य पर निर्भर करता है कि वह इसके लिए तैयार है या नहीं।