रायगढ़- युवती को बदनाम करने की नीयत से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट करने के मामले में परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को जैजेपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कोतरा रोड़ थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती के भाई ने 18 अक्टूबर को थाना कोतरारोड़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि 17 अक्टूबर को उसकी बहन की सगाई तय हुई थी। अगले दिन एक परिचित युवक ने सूचना दी कि उसकी बहन की अश्लील तस्वीरें एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई हैं। जब परिवार ने यह इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, तो पता चला कि यह फेक आईडी युवती के नाम से बनाई गई थी, जिस पर उसकी तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की गई थी। इस घटना से परिवार को गहरा आघात पहुंचा, और उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।
परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ धारा 77, 79 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पीड़िता का बयान लिया गया और आरोपी की तलाश शुरू की गई। इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच से आरोपी की पहचान मोहम्मद आसिफ कुरैशी, निवासी किरोड़ीमल नगर के रूप में हुई, जिसका आखिरी लोकेशन रायपुर में पाया गया।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गईं। एक टीम को रायपुर भेजा गया जबकि दूसरी टीम आरोपी के रिश्तेदारों से जानकारी जुटाने में लगी रही। आरोपी, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर छिपा हुआ था, को पुलिस ने जैजेपुर में घेराबंदी कर हिरासत में लिया।
पीडिता के परिजनों ने बताया कि आरोपी ने युवती के पास शादी का प्रस्ताव भी रखा था जिस पर युवती ने इंकार कर दिया जिसके बाद से आरोपी युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और जैसे ही उसे पता चला कि युवती का कहीं और सगाई होनें वाला है उसने बदला लेने की नीयत से इस तरह का काम किया है।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी 8 साल पहले फेसबुक के माध्यम से पीड़िता से मित्रता हुई थी। जब उसे 17 अक्टूबर को युवती की सगाई की सूचना मिली, तो उसने बदला लेने की भावना से 18 अक्टूबर को युवती के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसमें अश्लील तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर दिए। इसके बाद, उसने अपने मोबाइल की सिम कार्ड तोड़कर रायपुर में फेंक दी थी।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन (विवो) को जब्त कर लिया है और आरोपी पर आईटी एक्ट की धारा 66, 67 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।