फेरी के आड़ मे कर रहे थे गाँजा तस्करी, पुलिस ने आरोपियों को धरदबोचा

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बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्कर पर, कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है,थाना बोधघाट जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति नया बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा एक पैर से लंगड़ा हैं.

अपने पास छिंट दार बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के उद्देश्य से उड़ीसा प्रांत से परिवहन कर रहा हैं कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था।

उक्त टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन जगदलपुर में पहुंचकर घेराबंदी कर, संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़कर, पूछताछ करने पर अपना नाम मोहित कुमार वाल्मीकि पिता बंशलाल वाल्मीकि निवासी रहीमपुर करीमपुर जिला कानपुर का होना बताए, जिनके पास में रखे एक छिंट दार बैग के तलाशी लेने पर 10.100किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला।

जिस संबंध में पूछताछ करने पर गांजा रखने का वैधानिक प्रत्युत्तर नही दिया गया। उक्त गांजा को माचकुण्ड जिला कोरापुट उड़ीसा के सप्लायार महेश चंद्र गौतम निवासी जयपुर तथा भीमा सेना पिता हरी सीसा से 20,000/- रु. में खरीदी करना बताने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सप्लाई में संलिप्त आरोपियों को भी त्वरित गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने से थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में टीम उड़ीसा रवाना हुआ तथा ओडिसा के कोरापुट जिला के माचकुण्ड के जंगल क्षेत्र से उक्त आरोपियों को 12 घंटे के भीतर पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी महेश चंद्र गौतम जो की मूलतः कानपुर यूपी का रहने वाला है बताया की वह फेरी लगाकर आइक्रीम तथा अन्य चीज बेचने का काम करना तथा इसी के आड़ में गांजा सप्लायर से संबंध बनाकर ग्राहक ढूंढकर उन्हें गांजा दिलवाने का काम करना बताया तथा अन्य आरोपी भीमा सेना सीसा ने पुछताछ में मेडिएटर महेश चंद्र गौतम को लंबे समय से गांजा सप्लाई करना बताया, दोनो आरोपीगण द्वारा काफ़ी लम्बे समय से गांजा सप्लाई के कार्य में लगा होना तथा आरोपी मोहित कुमार को गांजा सप्लाई करना स्वीकार करने से उक्त सभी आरोपियों को 20(B ), 29 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

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