महिला पुलिस से कहा था- ‘डार्लिंग, चालान काटने आई हो क्या’, कोर्ट ने सुनवाई यह सजा

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कोलकाता– अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ कहना अपमानजनक है। यह एक तरह का यौन संकेत है। कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है।

युवक जनक राम ने घर की तलाशी लेने आई महिला कांस्टेबल से कहा था- डार्लिंग, चालान काटने आई हो क्या?

महिला कांस्टेबल ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मायाबंदर पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 354A (1) (iv) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

निचली अदालत में मामला जाने पर युवक को तीन महीने की सजा सुनाई गई थी। युवक ने इस फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने यह टिप्पणी की।

न्यायाधीश ने कहा कि युवक की बातों में महिला कांस्टेबल के प्रति यौन संकेत थे। उसने उत्सव की रात में नशे की हालत में ऐसा कहा था। न्यायाधीश ने हालांकि थोड़ी नरमी दिखाते हुए तीन महीने की सजा को कम कर एक महीने की कर दी और युवक को भविष्य में इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सावधान रहने की हिदायत दी।

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