अब 20 साल की सेवा के बाद मिलेगा रिटायरमेंट का विकल्प…

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नई दिल्ली- भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब 20 साल की सेवा के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट का विकल्प पेश किया है। इस नए नियम के अनुसार, केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के तहत NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से जुड़े केंद्रीय कर्मचारी अब 20 साल की सेवा पूरी करने पर रिटायरमेंट का लाभ उठा सकते हैं।

नए नियम के प्रमुख बिंदु:

सेवानिवृत्ति की पात्रता:

20 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी अब बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सामान्य रिटायरमेंट की तरह ही सभी फायदे मिलेंगे, जैसे कि पेंशन और अन्य सेवा लाभ।

तीन महीने का नोटिस:

वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नियोक्ता को कम से कम तीन महीने पहले लिखित में जानकारी देनी होगी। नियम के अनुसार, नियोक्ता इस रिटायरमेंट एप्लिकेशन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तीन महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने पर रिटायरमेंट प्रभावी होगी।

NPS के लाभ:

वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा तय सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो सामान्य रिटायरमेंट पर दी जाने वाली सुविधाओं के समान होंगी। साथ ही, यदि कर्मचारी का कोई अन्य NPS खाता है, तो उन्हें इसकी जानकारी PFRDA को देनी होगी।

अन्य देशों के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य:

Retirement News: हाल ही में भारत के पड़ोसी देश चीन ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 63 साल कर दी है, जबकि भारत में अब कर्मचारियों को 20 साल की सेवा के बाद ही रिटायर होने का विकल्प प्रदान किया गया है।

नए नियम का उद्देश्य:

Retirement News: इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के बीच अधिक लचीलापन देना है, जिससे वे अपनी इच्छानुसार कार्यक्षेत्र से मुक्त हो सकें और सेवानिवृत्ति के लाभों का समय पर उपयोग कर सकें।

सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है बल्कि कामकाजी जीवन में एक संतुलन बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

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