चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया की कार्यकारिणी भंग, कलेक्टर ने प्रशासक नियुक्त किया

33

बिलासपुर– छत्तीसगढ़ शासन के आदेश पर चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदंड, बिलासपुर की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा-33 के तहत बिलासपुर एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल दो वर्षों तक रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

वित्तीय अनियमितताएं और गबन का खुलासा

संस्था के पदाधिकारियों पर दान, शासकीय अनुदान और विदेशी सहायता राशि के गबन के गंभीर आरोप लगे थे। वित्तीय अनियमितताओं के कारण संस्था को सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को भी रोक दिया गया था। वर्ष 2006-10 के बीच लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपये का गबन हुआ, और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए।

शालाओं और कर्मचारियों के फंड का दुरुपयोग

संस्था द्वारा संचालित चर्च ऑफ क्राइस्ट प्राथमिक शाला चंदवा भाठा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) में भी बड़े पैमाने पर गबन की बात सामने आई। कर्मचारियों के एक अरब 79 करोड़ से अधिक की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, शासकीय अनुदान से अधिक राशि का भी दुरुपयोग किया गया।

भूमि विक्रय घोटाला

संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मृतकों के लिए आरक्षित कब्रिस्तान की भूमि का अवैध विक्रय कर दिया गया। जांच में पाया गया कि कुदुदंड स्थित जमीन को संस्था के सचिव ने 2021 में बेचा था। कलेक्टर के आदेश पर अब इस भूमि की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासक नियुक्त

वित्तीय गड़बड़ियों और संस्था की अनियमितताओं की जांच के बाद, कलेक्टर ने संस्था की कार्यकारिणी को भंग कर एसडीएम बिलासपुर को प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक का कार्यकाल दो वर्षों तक रहेगा, और यह निर्णय संस्था की सुधार प्रक्रिया के तहत लिया गया है।

Join Whatsapp Group