चुनाव के दिन श्रमिकों-कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित

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बेमेतरा– छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आम/उप-निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, आगामी नगरपालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान की तिथियों पर राज्य के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है।निर्धारित तिथियों के अनुसार नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए 11 फरवरी 2025, मंगलवार को मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के निर्वाचन के लिए मतदान 17 फरवरी 2025, सोमवार, 20 फरवरी 2025, गुरुवार, और 23 फरवरी 2025, रविवार को होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के तहत, राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस दिशा-निर्देश के अनुसार जिन कारखानों और संस्थानों में सप्ताह के सातों दिन कार्य होता है, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, वहां काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा सभी श्रमिकों और कर्मचारियों, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हों या आकस्मिक श्रमिक, सभी के लिए मान्य होगी, ताकि वे अपने मतदान के अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकें।

राज्य शासन ने इस कदम के माध्यम से श्रमिकों और कर्मचारियों की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

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