फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला कंप्यूटर सेंटर का संचालक गिरफ्तार

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रायपुर- टिकरापारा थाना के अपराध क्रमांक- 113/2025 भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम की धारा 318(4), 338, 340, 111 भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12(बी) में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद स्माईल, शेख साजन, शेख अकबर से पूछताछ की गई जिसमें आरोपियों द्वारा बताये की उनके द्वारा पासपोर्ट वीजा, जन्मतिथि बनाने प्रमाण पत्र के लिए फर्जी मार्कशीट बनाने हेतु सत्कार कम्प्यूटर सेंटर कचहरी चैक के संचालक मोहम्मद आरिफ से संपर्क कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाये है की जानकारी होते ही घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।

प्रकरण को उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ0 लाल उमेंद सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और आरोपियों के बताये हुए जानकारी की तत्काल तस्दीकी कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मित्तल एण्टी क्राईम एवं सायबर सेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक विनय सिंह बघेल द्वारा थाना एवं एण्टी क्राईम एवं सायबर सेल व एटीएस का संयुक्त टीम तैयार कर प्राप्त जानकारी के तस्दीकी हेतु रवाना किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीता से लेते हुए तत्काल घटना स्थल सत्कार कम्प्यूटर सेंटर कचहरी चैक पहुंचकर सेंटर के संचालक मोह0 आरिफ से पूछताछ कर संचालित पुरानी कम्प्यूटर का प्रारंभिक जांच किया गया जिसमें मोहम्मद आरिफ द्वारा कई लोगो के वोटर आईडी कार्ड, अंकसूची, फोटो आईडी, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान से संबधित कम्प्यूटर में कूटरचित करना पाया गया जिस पर सत्कार कम्प्यूटर सेंटर संचालक आरोपी मोहम्मद आरिफ पिता मोहम्मद सम्मी उम्र 50 साल निवासी फुल चैक नयापारा गोलबाजार रायपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 140/25 धारा 336(3), 337, 338, 340(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

मोहम्मद आरिफ पिता मोहम्मद सम्मी उम्र 50 साल निवासी फुल चैक नयापारा गोलबाजार रायपुर छ0ग।

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