बिलासपुर- छत्तीसगढ़ के योजना एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने उनके नियमितिकरण का आदेश दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 60 दिन के भीतर कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश कांकेर और रायपुर में कार्यरत बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, सनत कुमार और कन्हैयालाल मानिकपुरी की याचिका पर आया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वे सभी आवश्यक योग्यता और 10 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं, और नियमित पदों पर वर्षों से काम कर रहे हैं। अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली ने कोर्ट में पक्ष रखा।
इससे पहले पीडब्ल्यूडी अंबिकापुर के कर्मचारियों ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। उसी निर्णय के आधार पर अब योजना एवं सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों को भी नियमितिकरण का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है।
यह फैसला राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।