कोरबा– कलेक्टर अजीत वसंत ने आगामी होली पर्व पर 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समय अवधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकानें आदि बंद रखने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 14 मार्च को होली पर्व के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.3 बार एवं मद्य भण्डागार को उक्त शुष्क अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए है।