कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में मोहर्रम पर्व के अवसर पर 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को शुष्क दिवस घोषित किया है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 जुलाई को मोहर्रम के अवसर पर जिले की समस्त देशी/विदेशी/प्रीमियम/कम्पोजिट मदिरा दुकानें/एफ.एल.3/एफ.एफ.3क को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है।