CG NEWS: शराबी वाहन चालक पर न्यायालय ने लगाया 10 हजार का अर्थदंड

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शराब के नशे में धुत्त हो कर कार चला रहे चालक पर न्यायालय ने 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही आरोपित वाहन चालक का ड्राईविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है। जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के लैलूंगा निवासी सिकंदर साहू (42) को जशपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान शराब के नशे में धुत्त हो कर वाहन चलाते हुए पकड़ा था।

पुलिस के अनुसार ब्रीथ एनाईजर से जांच करने पर आरोपित वाहन चालक का एल्कोहल लेवल हाई पाया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए जशपुर पुलिस ने वाहन चालक का डाक्टरी परीक्षण कराकर चालान जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने 22 जुलाई को वाहन चालक सिकंदर साहू पर 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।

इसके साथ ही जशपुर पुलिस ने आरोपित वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्त करने के लिए रायगढ़ जिले के परिवहन विभाग को भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि एसपी शशि मोहन सिंह ने पुलिस अधिकारियों को सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जिले में सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

इस दौरान शराब के नशे में धुत क्षमता से अधिक सवारी, प्रेशर हार्न और स्टंटबाजी करते हुए वाहन चला रहे चालकों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

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