वित्त मंत्री ने देश के लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए आयकर देने वाले को राहत का ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार किया जाएगा। इसके साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा।
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा होगा।
वहीं 12 से 15 लाख के आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक के इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।