संस्था, पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु एसटी, एससी व ओबीसी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

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वर्ष 2023-24 के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन, संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन तथा पाठ्यक्रम का वर्ष परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए थे उनके आवेदनों को शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। साथ इन छात्रों को 05 दिवस के भीतर अपना छात्रवृत्ति आवेदन पूर्ण कर अध्ययनत् संस्था में जमा कराते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करने पर संबंधित छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (महाविद्यालयीन स्तर) का पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है। आवेदन करते समय छात्रवृत्ति पोर्टल में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर विद्यार्थी अपने संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी अथवा कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा के छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी से कार्यालयीन समयावधि में संपर्क कर सकते हैं।

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