शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को जिला न्यायालय ने चार अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था, जब गर्भपात के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ी और उसे उसके माता-पिता ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। प्रकरण में पीड़िता अपने बयानों से पलट गई थी, बावजूद इसके कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई।
20 मार्च 2021 को आजाद नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग को उसके माता-पिता गंभीर हालत में एमवायएच लेकर पहुंचे हैं। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि उसके साथ उसकी ही मल्टी में रहने वाले अभिषेक ने कई बार दुष्कर्म किया है। वह उसे शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म कर चुका है। इससे वह गर्भवती हो गई तो आरोपित ने उसे गर्भपात की दवाई लाकर दी।
दवा लेने के बाद ही नाबालिग की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसके माता-पिता उसे एमवायएच लेकर पहुंचे। मेडिकल रिपोर्ट में भी गर्भपात की पुष्टि हुई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपित अभिषेक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया। अभियोजन की तरफ पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की।