मुंगेली जिला में 3 माह पहले ही मां ने बेटी का हाथ पीला किया था. जिस आस और उम्मीदों के सहारे मां ने बेटी को जिसके साथ और जिसके भरोसे विदा किया था, वही एक दिन उसका कातिल बनकर अपना हाथ खून से रंग लेगा. ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था.
एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने बताया कि मुंगेली के हीरालाल वार्ड निवासी शकुंतला साहू ने 22 अगस्त को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी लड़की मनीषा साहू की शादी सामाजिक रीति-रिवाज से ब्रम्हा साहू निवासी तिलक वार्ड मुंगेली से हुई. करीब 3 माह पूर्व हुई थी.
ब्रम्हा शादी के बाद से आये दिन शराब पीकर मारपीट करता था, 20 अगस्त को शाम 07.30 बजे इसकी पुत्री मनीषा फोन कर बतायी कि ब्रम्हा साहू गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर रहा है, साथ ही जान से मार दूंगा कहकर धमकी भी दे रहा. सूचना पर उसके घर जाकर देखे घर में कोई नहीं था. आसपास के लोगों से पता चला कि मनीषा को जिला अस्पताल ले गये है.
जिला अस्पताल मुंगेली जाने पर मनीषा को सिम्स अस्पताल, बिलासपुर रिफर कर दिये हैं. शकुन्तला की रिपोर्ट धारा 296, 351 (2), 115 (2) वीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
मनीषा साहू पति ब्रम्हा साहू (19 वर्ष) की इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में मृत्यु हो गई. सिम्स अस्पताल बिलासपुर से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी धारा 194 बीएनएसस कायम कर मर्ग डायरी मूल अपराध में संलग्न किया गया है.
मर्ग जांच, प्रार्थिया गवाहों के कथन मुताबिक अपराध धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गई है. विवेचना के दौरान एसएसपी गिरिजा शंकर जायसवाल, एएसपी पंकज पटेल व एसडीओपी एसआर घृतलहरे के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया.
आरोपी मेमोरेण्डम कथन में घटना 20 अगस्त को मृतिका से मारपीट करना एवं दुपट्टा से गला घोटना बताया, जिससे मृतिका की इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 23-24 अगस्त के मध्यरात्रि 12 बजे मृत्यु हो गई. आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, बेल्ट को जब्त किया गया है, एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है.