पूर्व छात्र अपना काम करें, नेतागीरी ना करें: हाई कोर्ट

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बिलासपुर– गर्वनमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पेंड्रा के पूर्व छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सिन्हा की नाराजगी सामने आई। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि पूर्व छात्रों की रुचि क्यों हैं। वे अपना काम करने के बजाय नेतागीरी क्यों कर रहे हैं। विकास कार्य में गति अवरोधक की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। नाराज डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी के साथ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

पेंड्रा हायर सेकेंडरी स्कूल के पूर्व छात्रों ने अपने अधिवक्ता के जरिए पेंड्रा नगर पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्य का विरोध करते हुए व निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार नगर पंचायत पेंड्रा ने एक प्रस्ताव पारित कर स्कूल की जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता पूर्व छात्रों का कहना है कि इससे स्कूल के शैक्षणिक वातावरण में असर पड़ेगा। स्कूली छात्रों को पढ़ने-लिखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल की जमीन के बजाय नगर पंचायत को शासकीय भूमि का चयन कर भवन निर्माण कराना चाहिए। याचिकाकर्ता पूर्व छात्रों ने सामुदायिक भवन निर्माण पर रोक लगाने व अन्यत्र भवन बनाने की मांग की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में हुई। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता छात्रों के अधिवक्ता से पूछा कि इसमें पूर्व छात्रों की सहभागिता किस आधार पर आई है। इनकी अपनी क्या रुचि है। इस पर अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि सभी पूर्व छात्र इसी स्कूल से पढ़े-लिखे हैं इसलिए स्वाभाविक तौर पर लगाव है। शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने के लिए पूर्व छात्र आगे आए हैं। चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी के साथ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को तहसीलदार के समक्ष अपनी बात रखने की बात कही। इस पूरे मामले में तहसीलदार तय करेंगे कि क्या हो रहा है। जनहित याचिका में कोई जनहित का उद्देश्य निहित नहीं है।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता पूर्व छात्रों के अधिवक्ता से पूछा कि पराग 41 साल के हैं। अभी क्या कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं। इतने वर्षों बाद इनकी रुचि क्यों। अपना काम नहीं कर रहे हैं क्या। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि सभी पूर्व छात्र अपना कामकाज कर रहे हैं। सभी का उद्देश्य एक ही है। जनहित के कार्य के लिए आगे आए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूर्व छात्र नेतागीरी कर रहे हैं। विकास कार्य में रोड़ा अटकाना ठीक नहीं। आप गति अवरोध की भूमिका क्यों निभा रहे हैं।

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