बालोद– स्कूल में छात्राओं से गलत व्यवहार करने वाले प्रिंसीपल को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है, प्राचार्य के खिलाफ छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपशब्द कहने, पढ़ाने में रूचि नहीं लेने और नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं होने की शिकायत की गई थी.
बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम चिटौद की शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक कांशीराम साहू के खिलाफ छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपशब्द कहने, पढ़ाने में रूचि नहीं लेने और नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद शिकायत की जाँच की जिम्मेदारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ललित चंद्राकर को दी गई थी, जांच में शिकायत सही पाया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठक कांशीराम साहू को निलंबित कर दिया।
प्रधानपाठक के काम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में बताया गया है. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत प्रधान पाठक कांशीराम साहू को निलंबित किया गया. निलंबन के दौरान प्रधानपाठक खैरागढ़-छुईखदान-गंण्डई में पदस्थ रहेंगे।