कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही, संकल्प हॉस्पिटल छुरा का अनुज्ञा पत्र निलंबित

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गरियाबंद– कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल छुरा पर कड़ी कार्यवाही हुई है। हॉस्पिटल का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल को एक माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटस भी जारी कर दिया गया है। उक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद ने आदेश जारी कर दिये है। अनुज्ञा निलंबन पत्र को चस्पा करने के लिए सात सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है।

सीएमएचओ डॉ. गर्गी यदु पाल ने बताया कि संकल्प छत्तीसगढ़ हास्पिटल छुरा में लापरवाही के चलते नवजात शिशु के मृत्यु होने के संबंध में प्राप्त शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके उपरांत छः सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिमत अनुसार प्रथम दृष्टया अस्पताल के चिकित्सक एवं अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही प्रतीत हुई।

इस कारण संकल्प छत्तीसगढ़ अस्पताल हरदी रोड छुरा को जारी अनुज्ञा पत्र को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है। साथ ही नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदायित अनुज्ञा पत्र को क्यो न निरस्त करने, आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल के पंजीयन निरस्त की जाए, इस संबंध में सम्पूर्ण साक्ष्य, दस्तावेज एवं अभिलेख सहित स्पष्टीकरण एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सीएमएचओ ने बताया कि अनुज्ञा पत्र निलंबन आदेश चस्पा करने के लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इनमें डॉ हरीश चौहान, डॉ. ए.के. हुमने, डॉ. जी.एस ध्रुव, डॉ अकुंश वर्मा, डॉ. डोमार सिंह निषाद, देवेश मिश्रा एवं सोमेश्वर ठाकुर शामिल है। टीम को तत्काल निलंबन आदेश को चस्पा करने के निर्देश दिये गये है।

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