दंतेवाड़ा- कार्यालय खाद्य व औषधि प्रशासन की ओर से प्राप्त जानकारी अनुसार आगामी त्योहारों के दृष्टिगत नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ.ग. एवं कलेक्टर के आदेशानुसार के जिले के विभिन्न डेयरी प्रतिष्ठान, बेकरी फर्म होटलों, किराना दुकानों विनिर्माता व्यापारियों के खाद्य परिसर का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना जांच के लिए लिया गया।
कार्यवाही के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों गीदम, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल, बारसूर, नकुलनार आदि क्षेत्रों के खाद्य परिसरों का निरीक्षण किया गया एवं चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य सैंपल मिठाइयां, नमकीन, दूध, दही, पनीर, आटा, बेसन, सूजी, तेल, धी, बूंदी, मैदा आदि का नमूना जांच की गई।
निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा कुल 114 सैंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गये निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान 08 अमानक एवं 02 मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मिलने पर तुरंत नष्ट करवाया गया तथा संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी करते हुए गलती दोबारा पाये जाने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान 09 व्यापारियों को नोटिस जारी कर सुधार हेतु निर्देशित किया गया।
इसके अलावा निरीक्षण के दौरान नमूना परीक्षण के लिए विधान होटल से कलाकंद, दन्तेश्वरी राजस्थान स्वीट्स से नारियल बर्फी, पूनम होटल से खोवा, आदर्श किराना बचेली से सिल्वर कॉइन मैदा, पवन स्वीट्स एण्ड नाश्ता सेन्टर से खोवा एवं अन्य मिष्ठान प्रतिष्ठान गुप्ता स्वीट्स, जे.एम.डी. स्वीट्स, राजस्थान बीकानेर स्वीट्स, बाबा होटल, देवभोग स्वीट्स, अम्बे बीकानेर स्वीट्स, भारती स्वीट्स, ममता स्वीट्स, जयगुरू होटल, बिकट जूस कॉर्नर एंड स्वीट्स, लखन होटल, पवन फुट एण्ड स्वीट्स से बेसन लड्डू रसगुल्ला, मलाई पेड़ा, पेड़ा, खोवा, बर्फी, काजू कतली, कलाकंद, पनीर, बतासा, काजू कतली, मिठाई खोवा, मिल्क केक, नारियल बर्फी, मिक्सचर, नारियल लड्डू, बर्फी, बेसन लड्डू का नमूना परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भी भेजा गया, जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच कार्यवाही की जाएगी एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
अधिनियम उल्लंघन के अनुसार अमानक पाये गये खाद्य पदार्थों में प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें 05 खाद्य व्यापारियों पर न्यायालय द्वारा 36,000 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया एवं वर्तमान में बिना खाद्य लाइसेंस व्यापार के 01 प्रकरण, अवमानक एवं मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ ’’रसगुल्ला लूज’’ 01 प्रकरण खाद्य पदार्थ ’’पनीर’’ के 01 प्रकरण कुल 03 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई कि बाजार में बिकने वाले खुले व अमानक खाद्य सामग्री का उपयोग करने से बचें। मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि एवं उपयोग की तिथि अवश्य देखकर खरीदें।