सीबीआई करेगी रिश्वतखोरी से जुड़े मामले की जांच, नोटिफिकेश जारी

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रायपुर- राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को एक मामले की जांच की अनुमति दे दी है। भ्रष्‍टाचार से जुड़े इस मामले की जांच सीबीआई दिल्‍ली विशेष पुलिस स्‍थापना (डीएसपीआई) अधिनियम के तहत जांच करेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने नोटिफिकेश जारी कर दिया है। बात दें कि सीबीआई की स्‍थापना डीएसपीआई एक्‍ट के तहत की गई है और ब्‍यूरो इसी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करती है।

सीबीआई को भ्रष्‍टाचार से जुड़े एक मामले की जांच के लिए राज्‍य सरकार ने अनुमति दी है। यह मामला रिश्‍वतखोरी से जुड़ा है। बात दें कि 29 जनवरी को सीबीआई ने भिलाई में एक बीएसपी कर्मी शम्‍सुज्‍जमा खान को रिश्‍वत लेते पकड़ा था। इसी मामले की जांच के लिए सीबीआई ने गृह विभाग से अनुमति मांगी थी।

जनवरी 2019 में लगाई गई थी रोक
छत्‍तीसगढ़ में सीबीआई के प्रवेश पर 10 जनवरी 2019 से रोक लगी हुई है। दिसंबर 2018 में प्रदेश में सत्‍ता परिवर्तन हुआ था। बड़े बहुमत के साथ सरकार में आते ही तत्‍कालीन कांग्रेस सरकार ने 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति तत्‍काल प्रभाव से रद्द कर दी। बता दें कि सीबीआई को किसी भी राज्‍य में कार्यवाही के लिए संबंधित राज्‍य से सहमति लेना जरुरी है।

इधर, पीएससी मामला सौंपने की है तैयारी
प्रदेश की विष्‍णुदेव साय के नेतृत्‍व वाली भाजपा सरकार ने सीजी पीएससी की भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच का मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। इस प्रस्‍ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। केस सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया के तहत एसीबी-ईओडब्‍ल्‍यू में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यही केस अब सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा।

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