अंधे कत्ल की गुत्थी को कोरबा पुलिस ने सुलझाया,फिरौती के इरादे से किया गया था अपहरण,पहचान उजागर हो जाने के कारण हत्या को दिया अंजाम

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कोरबा– हत्या के तीनों आरोपी मृतक के ही गाँव के निकले। गाँव में ही 15 दिन कैंप करके पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया।हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए 20 सदस्यों की विशेष टीम गठित किया गया।आरोपियों को उत्तर प्रदेश गोरखपुर नेपाल बार्डर एवं रायपुर से किया गया गिरफ्तार। लूट के मोबाईल से मृतक को बोलेरो बुकिंग के बहाने किया गया था फोन। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अजय प्रकाश साहू पिता दादूलाल साहू, उम्र 31 वर्ष निवासी नवाडीह सेंदरीपाली थाना करतला, जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 14.फरवरी के रात्रि 22:30 बजे से दिनांक 15फरवरी के सुबह 09:00 बजे के मध्य मेरे भाई अमित कुमार साहू को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम औरई से लबेद वनमार्ग पर सिर को पत्थर से कुचलकर एवं बोलेरो वाहन से कुचलकर हत्या कर दिया गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थ तिवारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक बनेडिक्ट मिंज के पर्यवेक्षण मे एक टीम गठित किया गया जिसमे थाना करतला, थाना उरगा, सायबर सेल कोरबा को दिशानिर्देश प्राप्त हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशानिर्देश के परिपालन में टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, टीम के साथ फोरेंसिक अधिकारी, डॉग स्कॉड को भी शामिल किया गया। टीम के द्वारा घटना स्थल कि बारीकी से जाँच की गई, जाँच के दौरान पाया गया की बोलेरों मे भी खून के निशान पाये गए। घटना स्थल पर ही बोलेरो के साथ मृतक के बॉडी के पास मोबाईल फोन, घड़ी, खून से सना पत्थर एवं हुडी कैप मिला जिसे पुलिस के द्वारा कब्जा पुलिस लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा 05 टीम बनाकर कार्यों का विभाजन किया गया।

पुलिस की टीम के द्वारा थाना करतला क्षेत्रातंर्गत कैम्प करके सभी पहलुओं को बारीकी से जाँच पड़ताल करने में जुट गई, टीम को पूछताछ के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक को फोन करके बोलेरो कोरबा हॉस्पिटल मरीज को ब्लड देने जाने के लिए किया गया था। पुलिस के जाँच पड़ताल में यह पता चला कि जिस नंबर से फोन आया था वह मोबाईल केरवा के व्यक्ति का था, जिससे पूछताछ पर पता चला कि काले रंग के स्कुटी मे दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा शाम को बात करने के बहाने मेरे मोबाईल फोन को लूट लिया गया था। जाँच के दौरान पुलिस को मृतक के परिवार द्वारा बताया गया कि मेरा छोटा बेटा अजय प्रकाश साहू ग्राम नवाडीह मे ही ग्राहक सेवा केन्द्र का संचालन करता है एवं मेरा बड़ा बेटा अमित साहू द्वारा गाडी बुकिंग एवं खेती किसानी का कार्य अपने पिताजी दादूलाल साहू के साथ करता है।

पुलिस को यह भी शंका हुआ कि मृतक के मृत्यु का कारण जमीन विवाद, परिवरिक कलाह, आपसी लेनदेन का विवाद हो सकता है। इन सभी पहलुओं पर लगातार गाँव वालों एवं अन्य आसपास के गाँव के व्यक्तियों से विवाद संबंधित बातों को लेकर किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी तो नही है, लेकिन पुलिस को जाँच के दौरान मृतक एवं उनके परिवार के बारे मे कोई बात ऐसा पता नही चला सघन पूछताछ जारी रखा गया था। टीम के द्वारा केराकछार, नवाडीह, सेंदरीपाली, केरवाद्वारी, फत्तेहगंज, गनियारी, औराई, लबेद, रीवापार, तुमान, चिकनीपाली आदि गाँव के लोगो से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान टीम को सूचना मिली कि घटना दिनांक के बाद से गाँव नवाडीह के तीन व्यक्ति गॉव मे नही थें।

जिस पर उक्त व्यक्तियों की पतासाजी किया गया जिस पर संदेही पवन कुमार कंवर से पूछताछ किया गया पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पवन कुमार कंवर के निशानदेही पर रायपुर से हेमलाल दिव्य एवं राजेश कुमार लहरे को उत्तर प्रदेश, गोरखपुर नेपाल बार्डर के पास से पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान कार्यवाही कराया गया जिसमे मोबाईल लूट के आरोपियों को प्रार्थी द्वारा पहचाना गया।नाम आरोपीः- 01. राजेश कुमार लहरे पिता सुघु लहरे उम्र 24 वर्ष साकिन नवाडीह सेंदरीपाली थाना करतला जिला कोरबा (छ.ग.),02. हेमलाल दिव्य उर्फ कुष्वा पिता चेतन लाल दिव्य उम्र 28 वर्ष साकिन नवाडीह सेंदरीपाली थाना करतला जिला कोरबा (छ.ग.),03. पवन कुमार कंवर पिता धरम सिंह कंवर उम्र 27 वर्ष साकिन नवाडीह सेंदरीपाली थाना करतला जिला कोरबा (छ.ग.)

आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किये उनके द्वारा बताया गया कि लूटपाट एवं फिरौती के नियत से मृतक को धोखे से बुलाकर अपहरण किये थे। हम लोग जानते थे कि उन दोनो भाईयों के पास पैसा रहता है। इसलिए हम लोगो ने योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया। मृतक अमित द्वारा आरोपियों को पहचान लेने और पकड़े जाने के डर से बोलेरो वाहन से कुचलकर एवं सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दिये थे। आरोपियों के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त हसिया, गमछा, लूटा गया मोबाईल, स्कूटी को बरामद किया गया है। आरोपियों का कृत्य धारा सदर का पाये जाने से अपराध क्रमांक 16/2024 धारा 302 भादवि कायम कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

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