SBI की याचिका खारिज, 12 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण देने का आदेश

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नई दिल्ली– उच्चतम न्यायालय ने 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक करने के लिए 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक कामकाजी समय के दौरान (संबंधित बांड) विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।

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