CAA की अधिसूचना जारी, अब शरणार्थियों को मिल सकेगी नागरिकता…

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नई दिल्ली– लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। जानकारी के मुताबिक, सीएए के नियम जारी होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकेगी।

इधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उनके कानूनों से वंचित किया जाता है, तो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। इसमें लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है, यह और कुछ नहीं है।

गृह मंत्री ने कहा था- चुनाव से पहले करेंगे लागू

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार की योजना है कि वह सीएए को लोकसभा से पहले लागू कर देगी। इस देश के कानून को कोई भी रोक नहीं सकता है। सीएए कानून संसद में 11 दिसंबर 2019 को पास हो गया था, लेकिन उसके बाद देश भर में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है।

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