अवैध खनिज परिवहन करते 6 वाहन जप्त

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कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला खनिज जांच दल द्वारा विगत 22 मई को बस्तर जिले के अंतर्गत परपा, कोडेनार एवं कामानार क्षेत्र का औचक निरीक्षण में खनिज चूनापत्थर-गिट्टी का अवैध परिवहन-उत्खनन कर रहे 6 वाहनों पर प्रकरण दर्ज कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपी गई है।

जिला खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने इस बारे में बताया कि सभी 06 वाहनों में चूनापत्थर के अवैध परिवहन-उत्खनन करते हुए खनिज सहित जप्त किया गया है। उक्त जप्त सभी वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंपकर सम्बन्धित वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनिज निरीक्षक मिदुल गुहा तथा खनिज सिपाही पाडिकेश्वर खरे, सीताराम, नगर सैनिक जलधर बघेल एवं विकास नायक उपस्थित थे। उपरोक्त प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों,खनिज उत्खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास एवं वैध अनुमति के खनिजों का उत्खनन-परिवहन करना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद अवैध परिवहनकर्ताओं व उत्खननकर्ताओं के द्वारा उपरोक्त कृत्य किया जा रहा है।

अब पुनः इसी प्रकार के कृत्य करने पर सम्बन्धितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।इस दिशा में जिले के अंतर्गत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमला द्वारा विशेष जांच अभियान लगातार चलाया जाएगा।

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