जांजगीर जिला के शिवरीनारायण में सरकारी जमीन पर कब्जा कर किए गए अवैध मकान निर्माण को प्रशासन द्वारा हटाए जाने पर षड्यंत्र कर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करने वाले तथाकथित पत्रकार सहित तीन आरोपियों को शिवरीनारायण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
शिवरीनारायण पुलिस के अनुसार सुरेंदर लहरे निवासी सिद्धबाबा वार्ड नंबर 7 अमोरा थाना अकलतरा ने 26 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोशल मिडिया के माध्यम से खबर वायरल हुआ कि शिवरीनारायण में जैतखाम में लगे सफेद झंडे को उतार कर भगवा रंग का झंडा को लगा दिया है। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और विवेचना में लिया। जांच करने पर पाया कि ओमप्रकाश कश्यप उर्फ भगत एवं अन्य निवासी शिवरीनारायण के द्वारा समाज के आस्था के प्रतीक जैतखाम में सफेद झंडा को षडयंत्र कर आरोपी ओमप्रकाश कश्यप द्वारा सुनियोजित तरीके अपने परिचित साथियों के द्वारा शेट्टी नगर वार्ड नंबर 15 शिवरीनारायण में अवैध कब्जा कर जैतखाम को घटना के दो दिन पहले गुपचुप तरीके से बिना सफाई का ध्यान रखते हुए स्थापित किया है।
ओमप्रकाश कश्यप उर्फ भगत एवं अन्य के द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध कब्जा बरकरार रहे इसलिए ही जानबूझकर जैतखाम का निर्माण किया, ताकि अवैध निर्माण नहीं टूटे और ना ही कब्जा खाली करना पडे़। फिर भी कब्जा टूटने की जानकारी मिलते ही एक दिन पूर्व ही रात्रि में झंडा बदलकर धार्मिक रंग देकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का प्रयास किया गया। जिसकी रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ओमप्रकाश कश्यप उर्फ भगत, शिवशंकर यादव और संजू चौहान द्वारा घटना कारित किया है।
ओमप्रकाश कश्यप उर्फ भगत एवं अन्य के द्वारा सुनियोजित तरीके से अवैध कब्जा बरकरार रहे इसलिए ही जानबूझकर जैतखाम का निर्माण किया, ताकि अवैध निर्माण नहीं टूटे और ना ही कब्जा खाली करना पडे़।
फिर भी कब्जा टूटने की जानकारी मिलते ही एक दिन पूर्व ही रात्रि में झंडा बदलकर धार्मिक रंग देकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने का प्रयास किया गया। जिसकी रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ओमप्रकाश कश्यप उर्फ भगत, शिवशंकर यादव और संजू चौहान द्वारा घटना कारित किया है।
पुलिस ने संदेहियो को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी शिवशंकर यादव पिता बुधराम यादव,संजू चौहान पिता रामजी चौहान एवं ओमप्रकाश कश्यप उर्फ भगत पिता सुंदर लाल कश्यप के बयान के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए, 153 बी, 120बी, 504 की कार्रवाई की गई। मामले की गुत्थी सुलझाने में एसडीओपी चाम्पा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में थाना प्रभारी शिवरीनारायण सागर पाठक, प्रआर. तारिकेश पाण्डेय, विजय निराला, आरक्षक लीला साहू, द्वारिका साहू, लक्ष्मीकांत लहरे, श्रीकांत सिंह का सराहनीय योगदान रहा।