आपसी विवाद के चलते पत्नी की नाक चाकू से काट दी थी, आरोपित को चार वर्ष का सश्रम कारावास

41

आपसी विवाद के चलते पत्नी की चाकू से नाक काटने वाले आरोपित को भिंड न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित द्वारा की गई है।

लोक अभियोजक दीक्षित ने बताया कि सुनीता धानुक ने देहात थाने में आकर बताया कि उसका पति रघुराज पुत्र ग्यादीन धानुक निवासी वार्ड नंबर 10 बंबा का पुरा थाना देहात से प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था। इसलिए वह अपने पति से अलग रहती थी।

चार अक्टूबर 2020 की दोपहर दो बजे उसका पति रघुराज आया और कहा कि चलो तुमसे बात करना है। घर की सफाई भी करना है। इस पर महिला पति के साथ नई जेल के पास बने घर में पहुंची। यहां उसका पति रघुराज उसे गालियां देने लगा। जब महिला ने गाली देने से मना किया तो पति ने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही महिला की नाक पकड़कर छुरी से काट दी। साथ ही सिर और माथे में भी छुरी मारी।

घटना के समय उसके पुत्र आशु एवं आकाश मौजूद थे। जिन्होंने घटना देखी थी। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर चाकू भी बरामद कर लिया। पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित रघुराज धानुक को चार साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। दीक्षित के मुताबिक आरोपित अभी जमानत पर बाहर था। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने आरोपित को जेल भेज दिया है।

Join Whatsapp Group