श्रम विभाग ने विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर-2023 के बीच 14 बिंदुओं की औसत वृद्धि हुई है, जिसके मुताबिक प्रति बिंदु 20 रुपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रुपये की वृद्धि की गई है।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिंदु की औसत वृद्धि होने से पांच रुपये प्रति बिंदु के मान से 280 रुपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई है।
श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार एक अप्रैल एवं एक अक्टूबर को किया जाता है।
जारी आदेश के मुताबिक श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है, जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रुपये तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रुपये निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रुपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रुपये तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रुपये निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रुपये, ‘ब‘ के लिए 12,070 रुपये तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रुपये निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रुपये, ‘ब‘ के लिए 12,850 रुपये तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रुपये किया गया है। प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।