बैराड़ थानांतर्गत बारौद रोड पर निवासरत एक महिला को स्मैक तस्कर पिछले तीन महीने से लगातार परेशान कर रहा था। जब महिला उससे बात करने तैयार नहीं हुई तो आरोपित ने जबरन उसके घर में घुसकर पति को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया।
महिला और उसका पति डर के कारण मामले की शिकायत भी नहीं कर सके। जब स्मैक तस्कर शिवपुरी में स्मैक के साथ गिरफ्तार होकर जेल चला गया तो उनका डर कुछ कम हुआ और उन्होंने पुलिस अधीक्षक व आईजी को मामले की शिकायत दर्ज कराई। उक्त शिकायत के बाद बैराड़ पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार बरौद रोड बैराड़ निवासी छोटू ओझा पिछले तीन महीने से 25 वर्षीय पीड़िता का पीछा कर उसे परेशान कर रहा था। वह जहां भी जाती छोटू उसके पीछे आ जाता था और उस पर बात करने का दबाव बनाता था।
महिला के विरोध के बाबजूद वह उसका पीछा करता रहा, जब महिला उसकी बात मानने तैयार नहीं हुई और 20 मई 2024 की रात करीब 8 बजे जब पीड़िता पति काम से बाहर गया था तो उसी समय वह छत से सीढ़ियों के रास्ते उतकर उसके कमरे में आ गया।
उसने घर में अकेली पीड़िता के साथ पति को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और वहां से लौट गया। अगले दिन जब पीड़िता का पति दोबारा से काम से बाहर गया तो उसने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला को धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसके पति को मारकर फेंक देगा।
यह बात पीड़िता ने डर के कारण किसी को नहीं बताई, लेकिन 3 जून को जब छोटू ओझा को पुलिस ने तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तो महिला का डर खत्म हुआ और उसने अपने पति को सारा घटनाक्रम बताया।
पीड़ित महिला ने 4 जून को शिवपुरी एसपी को और 5 जून को आईजी ग्वालियर को मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित छोटू ओझा के खिलाफ धारा 376(घ), 376(2)(एन), 450, 506 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।