प्रकाशित सामग्री पर प्रिंट लाईन मुद्रित किया जाना जरूरी

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भोपाल– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त प्रिंटिंग प्रेस ऑफसेट, पब्लिशर्स इत्यादि मुद्रकों / प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127- क के तहत् निर्वाचन पर्चा, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक / प्रकाशकों को प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित / मुद्रित नही करेगा। जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो एवं न ही मुद्रित करने हेतु प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा।

कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित / मुद्रित नहीं करेगा। जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक / प्रकाशक को परिदत्त नही करता है। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाईन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जाएं तथा संख्या अंकित करना होगी।

मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध “अ” की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अन्दर अनुबंध “ब” के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक / प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित हो तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इस कार्यालय को देनी होगी। उक्त आदेश / निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित मुद्रक, प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 – क के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उक्त् आदेश एक पक्षीय रूप से प्रभावशील किया गया है।

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